थाना किशनी क्षेत्र में नौ साल पहले पूर्व मुख्यमंत्री मायावती का पुतला फूंकने के मामले में अपर जिला जज प्रथम वंश बहादुर यादव की अदालत में पूर्व विधायक संध्या कठेरिया को दो घंटे तक न्यायिक हिरासत में रहना पड़ा। बाद में उनके खिलाफ जारी वारंट को निरस्त करके उनको निजी मुचलके पर अदालत से रिहा कर दिया गया।
थाना किशनी के बसैत निवासी राजेंद्री देवी ने 17 मार्च 2011 को थाना किशनी में पूर्व विधायक संध्या कठेरिया, सपा नेता जगराम सिंह, प्रभाष मिश्रा, राजवीर यादव के खिलाफ पूर्व मुख्यमंत्री मायावती का गांव बसैत में पुतला फूंकने की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पुलिस ने जांच केे बाद उनके खिलाफ चार्जशीट कोर्ट में भेज दी। मुकदमे की सुनवाई अपर जिला जज प्रथम वंश बहादुर यादव की कोर्ट में की जा रही है।
पूर्व विधायक के अदालत में हाजिर नहीं होने पर उनके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किए गए। बुधवार को पूर्व विधायक कोर्ट में पहुंचीं। उन्होंने अपने अधिवक्ता के माध्यम से वारंट निरस्त कराने के लिए आवेदन किया। अपर जिला जज ने उनको हिरासत में लिया। बाद में उनके वकील द्वारा दिए गए तर्कों के आधार पर वारंट निरस्त करके उनको निजी मुचलके पर रिहा कर दिया गया।
हाईकोर्ट के आदेश पर बनी विशेष अदालत
जन प्रतिनिधियों के खिलाफ चल रहे मुकदमों को हाईकोर्ट ने विशेष अदालत बनाकर शीघ्र निस्तारित करने के आदेश दिए हैं। हाईकोर्ट के आदेश पर प्रथम अपर जिला जज की कोर्ट में ही जन प्रतिनिधियों के खिलाफ चल रहे मुकदमों की सुनवाई की जा रही है।